लीला.हेल्प के विषय में

लीला. हेल्प पर आप एक विश्वसनीय लिंगानुरूप यौन हिंसा कांड में सहायता करने वाला सहयोग पाएंगे एवं विश्व भर में, हर देश में यह सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इस वेबसाईट पर उपलब्ध हर सहायक स्रोत एवं संस्थान सुरक्षित हैं। वे आपकी हर शिकायत सुनेंगे, आपकी स्थिति समझेंगे,आपकी आवश्यकता जांचेंगे और यह एक व्यापक सहायता श्रृंखला है। यहां आप काॅल के माध्यम से किसी भी प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं एवं सहायता भी पा सकेंगे। हमारे आंचलिक प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके कार्यक्षेत्र में समस्त सहायता कार्यक्रम विश्वसनीय रूप से उपलब्ध है। इसी सुनिश्चितता हेतु वो किसी भी क्षण किसी भी पीड़ित को सहयोग करने को सर्वाद्यौ मानते हैं। पर प्रमुख प्रश्न यह है कि : क्या आप अपने प्रियजन, आपकी बहन, आपके दोस्त को इस संस्थान में भेजेंगे ?

एक सहायता संस्थान के मौलिक अधिनियम हैं

  • यह ऐसी संस्था होनी चाहिए, जो महिलाओं, लड़कियों एवं शिशुओं को यौन हिंसा से बचाए ।
  • समझ सके कि एक व्यक्ति के लिए लैंगिक हिंसा का मतलब क्या होता है।
  • इसमें शामिल उत्तरजीवी के साथ एकजुटता में रहें
  • उचित (संकट) सहायता का उल्लेख कर सकते हैं
  • जरूरत पड़े तो गुमनाम सहायता प्रदान करता है
  • उत्तरजीवी का परिचय गुप्त रखे ‌।

और आदर्श रूप में सहारा प्रदान करता है जो कि

  • निःशुल्क है
  • तृतीय दल के शामिल हुए बिना पहुंच योग्य हैं
  • २४/७ उपलब्ध
  • सभी उत्तरजीवियों के पहुंच योग्य

जी एन डब्ल्यू एस के बारे में

“द ग्लोबल नेटवर्क आफ वुमेन्स शेल्टर्स” एक वैश्विक स्तरीय सुरक्षा शृंखला है। यह एक वैश्विक स्तरीय स्वर है जो लैंगिक हिंसा एवं उसके उत्तरजीवियों को सुरक्षित आवास प्रदान करता है। हम संपर्क श्रृंखला, योगायोग केन्द्र, विचार विमर्श केन्द्र, व्यापक सेवा योजना एवं आवासीय सुविधा भी प्रदान करते हैं। मानवीय एवं स्त्रेय अधिकार कार्यकर्ता के रूप में हम पीडितों के हर समस्या से मुखातिब होते हैं।

जी एन डब्ल्यू एस के अधिनियम और विशिष्टताएं

  1. महिलाओं के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार और समाज उत्तरदायी हैं ।
  2. हिंसा महिलाओं के मानवाधिकारों एवं उनकी समानता को खंडित करती है।
  3. महिलाओं और उनके शिशुओं के प्रति होने वाली हिंसा का अंत करने के वैश्विक प्रयास में वुमेन्स शेल्टर्स आन्दोलन अहम भूमिका निभाता है।
  4. हम मानते हैं कि महिलाएं और उनके बच्चे अनेक प्रकार की हिंसा और उत्पीड़न का अनुभव कर सकते हैं।
  5. हमारा कार्य महिलाओं और उनके शिशुओं द्वारा सामना किए गए हिंसा और उत्पीड़न के विभिन्न अनुभवों के द्वारा मार्गदर्शित है ।
  6. उत्पीड़कों को उनके द्वारा की गई हिंसा के लिए समुचित दंड मिलना चाहिए।
  7. “हम मानते हैं कि इतिहासों के पृष्ठ पर स्त्री पुरूष के बीच शक्ति संबंधों मे जो विषमता चलती आई है, वो ही इस महिला विरोधी हिंसा की वज़ह है । जो महिलाओं और उनके बच्चों के विरुद्ध होने वाली हिंसा और भेदभाव को बनाए रखता है।
  8. हमारा कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के स्त्री हिंसा विरोधी विधेयक के अधिनियमों के द्वारा मार्गदर्शित है।
  9. हम महिला विरोधी हिंसा को समाप्त करने के वैश्विक आन्दोलन में महिलाओं के अग्रिम नेतृत्व के लिए काम करते हैं।
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